मुंबई। महाराष्ट्र में डांस बार पर लगी पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके खोलने के वकत को लेकर झगडा खडा हुआ है। दरअसल, स्टार श्रेणी के होटलों में बार को अलसुबह तीन बजे तक खुला रखने की ईजाजत है, जबकि कानुनि तौर पर इसे रात डेढ़ बजे तक ही खोला जा सकता है।
महाराष्ट्र के वजीर ए दाखिला आरआर पाटिल ने बताया कि इस मुद्दे को बहस के लिए विधानसभा में रखने से पहले लोगों की राय भी ली जाएगी। वजिर ए दाखिला के मुताबिक इस पर आखिरी फैसला विधानसभा ही लेगी।
उन्होंने डांस बार के मालिकों पर बार खोलने के लिए तय किये गये वकत कि बार-बार खिलाफ वर्जी करने का ईल्जाम लगाया। वकत कि खिलाफ वर्जी करने के साथ ही बार में काम करने वाली बालाओं की उम्र को लेकर भी मुखालिफत कि गई।
पाटिल ने बताया, डांस बार खोलने का समय विदेशी पर्यटकों के यहां पहुंचने के समय और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। उनके मुताबिक, अगर सभी डांस बार को डेढ़ बजे रात के बाद खोलने की ईजाजत देने पर कानून-व्यवस्था बिगड़ने का इम्कान रहता है। फिलहाल 60 हजार कांस्टेबलों के पद रिक्त हैं, ऐसे में सभी डांस बार को सुरक्षा नहीं दी जा सकती।
मुंबई में फिलहाल 6 से 8 फाइव स्टार होटलों के पास डांस बार चलाने का लाइसेंस है, लेकिन पिछले तीन वर्षो से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। बांबे पुलिस अधिनियम, 2005 में किए गए इस संशोधन कि मुखालिफत कि जारहि है। राज्य के गृह और विधि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल शुरू कर दिया है जो अगले हफ्ते तक इस पर अपने विचार सौंप देंगे।