नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी को टोल फ्री करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिटर जनरल को निर्देश दिया है कि वह डीएनडी खाते की जांच कर प्रोजेक्ट कॉस्ट का पता लगाएं और चार हफ्तों के भीतर उसकी रिपोर्ट सौंपे।
इस जांच में ऑडिटर जनरल को ये पता लगाना है कि टोल ब्रिज कंपनी को अबतक टोल टैक्स से कितना फायदा हुआ है। उसके बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली दिल्ली-नोएडा-डाइरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे पर टोल टैक्स की वसूली बंद करने का आदेश दिया था। उस आदेश में न्यायाधीश अरुण टंडन और न्यायाधीश सुमिता अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा था कि डीएनडी फ्लाईवे पर वाहन चालकों को टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
डीएनडी फ्लाईवे 2001 में शुरू हुआ था। नौ किलोमीटर लंबे इस फ्लाईवे को 407 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। माना जाता है कि अब टोल से 2,000 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है।