iसरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे एक व्यापक डेटा सुरक्षा ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और दो महीने के लिए व्हाट्सएप गोपनीयता नीति मामले पर सुनवाई स्थगित करने की मांग की क्योंकि नई नीति को तब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा।
अटॉर्नी जनरल ‘मुकुल रोहतगी’ ने न्यायमूर्ति ‘दीपक मिश्रा’ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीश की संविधानिक खंडपीठ को बताया कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), डेटा संरक्षण का ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया में लगे हुए है।
रोहतगी ने कहा, “सरकार एक व्यापक डेटा सुरक्षा ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया में लगी हुई है।”
खंडपीठ जिसने मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को तय की थी उसने याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होने वाले वरिष्ठ वकील ‘हरीश साल्वे’ से 24 अगस्त तक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए कहा।
5 अप्रैल को अदालत ने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति का मामला संविधानिक बेंच को सौंप दिया था।
16 जनवरी को कोर्ट ने केंद्र और ट्राई से एक याचिका पर जवाब जिसके अनुसार निजी संचार के कथित व्यावसायिक उपयोग के लिए 157 मिलियन से अधिक भारतीयों की गोपनीयता का उल्लंघन व्हाट्सएप और फेसबुक द्वारा किया जा रहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप को उपयोगकर्ताओं की जानकारी जो 25 सितम्बर 2016 तक उसके पास थी उसे फेसबुक के साथ साझा करने से मना कर दिया था। गौरतलब है व्हाट्सएप ने नई गोपनीयता नीति 25 सितम्बर 2016 से लागू की है।
अदालत ने पिछले सितंबर में अपने फैसले में व्हाट्सएप को उन लोगों की जानकारी हटाने का निर्देश दिया था जिन्होंने 25 सितंबर, 2016 से पहले सेवा त्याग दी थी और यह भी निर्देश दिया था की यह जानकारी वो फेसबुक या उसकी समूह कंपनियों के साथ साझा न करे।
व्हाट्सएप ने अदालत को सूचित किया था कि जब उपयोगकर्ता अपना अकाउंट बंद कर देते हैं तब उनके सर्वर पर उनकी कोई जानकारी नहीं रहती।