डेनमार्क: एक ऐसा कानून जो मुस्लिम महिलाओं के लिए हो रहा है असहज!

डेनमार्क की नागरिकता प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति के लिए जिनमें मुस्लिम महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, हर एक से हाथ मिलाने को आवश्यक क़रार देने का क़ानून मंज़ूर कर लिया।

डेनमार्क की संसद से पास होने वाले क़ानून के आधार पर हर व्यक्ति डेनमार्क की नागरिकता मिलने के बाद आयोजित किए जाने वाले परिचय कार्यक्रम में शामिल समस्त लोगों और मेहमानों से हाथ मिलाने का कटिबद्ध होगा।

सरकार की ओर से मंज़ूर किए गये क़ानून को मुस्लिम पुरुष और महिलाओं के विरुद्ध प्रयोग करने का प्रयास समझा जा रहा है।

ज्ञात रहे कि मुस्लिम पुरुष और महिलाओं के लिए किसी भी पर पुरुष या महिला को छूना ग़ैर इस्लामी है जिसकी परिधि में डेनमार्क ने उक्त क़ानून मंज़ूर किया।

संसद में उक्त क़ानून के पक्ष में 55 जबकि विरोध में 23 वोट पड़े जबकि 30 सांसद अनुपस्थित थे। एपी की रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क की संद ने देश में राजनैतिक शरण लेने वालों के हौसले पस्त करने के लिए फ़ंड्ज़ भी मंज़ूर किए।

ज्ञात रहे कि जारी वर्ष अगस्त में डेनमार्क में महिलाओं के नक़ाब लगाने पर प्रतिबंध लगाया। डेनमार्क में सार्वजनिक स्थल पर बुर्क़ा पहनना, जिसमें किसी महिला का चेहरा पूर्णरूप से छिप जाए, या नक़ाब जिसमें केवल आंखें नज़र आएं, लगाने की स्थिति में 156 डालर या 134 यूरो जुर्माना लगाने का फ़ैसल किया गया था।

साभार- ‘parstoday.com’