ढीली होगी जेब, अब दोगुना होल्डिंग टैक्स

पटना 1 मई : दारुल हुकूमत के रिहायसी को अब गुजिस्ता साल की मुकाबले दोगुना होल्डिंग टैक्स भरना होगा। नगर निगम बोर्ड की सातवीं जनरल मीटिंग में इससे मुताल्लिक तजवीज़ पर मुहर लग गयी। ताहम, पार्षदों के एक खेमे ने पहले इसका मुखालफत की थी।

उसका कहना था कि होल्डिंग टैक्स बढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले सड़कों का दर्ज़ा बंदी किया जाना चाहिए। यह कहीं से भी मुनासिब नहीं कि कंकड़बाग के लोगों को वही होल्डिंग टैक्स देना पड़े, जो डाकबंगला चौराहे वालों को देना पड़ता है। इस पर मेयर अफजल इमाम ने कहा कि सड़कों का दर्ज़ा बंदी किया जायेगा। फिलहाल, होल्डिंग टैक्स पर गौर किया जाये। इसके बाद एक अप्रैल से नयी दर पर निगम इलाकों में होल्डिंग टैक्स की वसूली करने का फैसला ले लिया गया।

नयी इश्तेहार पालिसी का मुखालफत
मेयर अफजल इमाम ने अजलास में एवान में पेश नयी इश्तेहार पालिसी से मुताल्लिक तजवीज़ रखा, तो मुखालिफ पार्षद विनय कुमार पप्पू, दीपक कुमार चौरसिया और बलराम चौधरी ने कहा कि 28 जून, 2008 को निगम बोर्ड की अजलास में तजवीज़ नंबर 45 की तरफ से नयी इश्तेहार पालिसी से मुताल्लिक तजवीज़ पास किया गया था। हुकूमत के मंजूरी के लिए इसे नगर कमिश्नर ने चार जुलाई, 2008 को शहरी तरक्की महकमा को भेजा था।

शहरी तरक्की महकमा ने 13 अगस्त, 2012 में नयी इश्तेहार पालिसी को मंजूरी देते हुए गजट मंज़ूर कर दिया और उसी तारीख से पटना म्युन्सिपल कॉर्पोरशन में यह मौसर भी हो गया। इसके बावजूद नयी इश्तेहार पोलिसी को क्यों लागू नहीं किया गया।