रांची : किसी भी आंदोलन के दौरान जाती या सरकारी जायदाद को नुकसान पहुंचानेवाले को अब पांच साल तक की जेल की सजा काटनी होगी़ मंगल को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में संपत्ति विनाश और क्षति निवारण एक्ट 2016 को मंजूरी दे दी गयी़.
इस एक्ट के तहत आंदोलन में नुकसान पहुंचाने पर आंदोलनकारियों से उसकी वसूली करने की तजवीज किया गया है. बंद, आंदोलन या हड़ताल से मुताल्लिक आयोजनों के दौरान आयोजनकर्ताओं की जिम्मेवारी होगी कि वह जुलूस के रास्ते का पुलिस से मिल कर करें. इस तरह के आयोजनों में लाठी, डंडा, चाकू या दीगर किस्म के असलाह को लेकर चलना बैन होगा. ऐसा करने पर मुताल्लिक सख्श को एक साल तक के जेल की सजा सुनायी जा सकेगी. जायदाद को नुकसान पहुंचाने की सूरते हाल में अफसर उसका मूल्यांकन करेंगे और आंदोलनकारियों से इसकी वसूली की जायेगी.