ताज कोरीडोर केस में मायावती को राहत

लखनऊ, ‍ ०६ नवंबर (पीटीआई) इलहाबाद हाइकोर्ट ने ताज कोरीडोर केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आला और बी एस सरबराह मायावती को राहत फ़राहम करते हुए उन के ख़िलाफ़ दाख़िल करदा एक अर्ज़दाश्त को मुस्तर्द कर दिया। यही नहीं बल्कि अदालत ने उन के क़रीबी सयासी रफ़ीक़ नसीम उद्दीन सिद्दीक़ी के ख़िलाफ़ दाख़िल करदा दरख़ास्त को भी ख़ारिज कर दिया।

जस्टिस इमतियाज़ मुर्तज़ा और अश्वनी कुमार सिंह पर मुश्तमिल एक बंच ने बताया कि दाख़िल करदा अर्ज़दाश्तें समाअत ( सुनवायी) के लिए अहल नहीं थीं। मायावती के वकील सतीश चन्द्र मिश्रा ने कहा कि मायावती और नसीम उद्दीन सिद्दीक़ी के ख़िलाफ़ दाख़िल करदा दरख़ास्तों के पसेपुश्त सयासी मुहर्रिकात कारफ़रमा थे।

उन्होंने मीडीया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि अब मायावती के ख़िलाफ़ ताज कोरीडोर मुआमला में कोई मुक़द्दमा ज़ेर-ए-समाआत नहीं है। इलहाबाद हाइकोर्ट ने 74 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने फ़ैसला में मायावती को राहत फ़राहम की है।