ताज कोरीडोर केस में मायावती के ख़िलाफ़ दरख़ास्त क़बूल

अलहाबाद हाइकोर्ट ने आज ताज कोरीडोर स्कैंडल में मायावती और उन के का बीनी रफ़ीक़ नसीम उद्दीन सिद्दीक़ी के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा चलाने सी बी आई को हिदायत देने उस वक़्त के गवर्नर उत्तरप्रदेश टी वी राजेश्वर राउ के इनकार के ख़िलाफ़ दाख़िल करदा एक दरख़ास्त को समाअत के लिए क़बूल करलिया गया है।

5 जून 2007 को सी बी आई की ख़ुसूसी अदालत ने मायावती और सिद्दीक़ी के ख़िलाफ़ इस्तिग़ासा की कार्रवाई तर्क करदी थी क्योंकि सी बी आई ने उन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जिस दफ़ा का मुतालिबा किया था उस को नाफ़िज़ उल-अमल नहीं लाया गया।

जस्टिस ओमा नाथ सिंह और जस्टिस चंद्रा पर मुश्तमिल लखनऊ बंच ने मफ़ाद-ए-आम्मा की दरख़ास्त पर आइन्दा समाअत की तारीख़ 18 दिसमबर मुक़र्रर की है। ये दरख़ास्त मुक़ामी वकील सचिंद्र परताब सिंह ने दाख़िल की है।