तारा शाहदेव मामले के अहम मुल्ज़िम रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को जमानत देने से हाइकोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोहली ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उसके खिलाफ पुलिस ने दफा 498 ए के तहत एफ़आईआर दर्ज की है। इल्ज़ाम कॉपी भी दाखिल कर दिया गया है। ट्रायल भी शुरू हो गया है। वह आठ माह से जेल में है। इस वजह उसे जमानत दे देनी चाहिए।
हुकूमत की तरफ से अदालत को बताया गया 164 के तहत बयान में उसे इस्तेहाल करने, मारपीट करने और मजहब तब्दील के लिए मजबूर करने की बात तारा शाहदेव ने कही है। डायरी में भी यह बात आयी है। इस वजह से जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सुनवाई के बाद जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी।