तारीख़ी हुसूल-ए-आराज़ीयात बिल लोक सभा में मंज़ूर

नई दिल्ली, 30 अगस्त: (सियासत डाट काम) फ़ूड सेक्युरिटी बिल के बाद एक और तारीख़ी हुसूल आराज़ीयात बिल को आज रात लोक सभा में मंज़ूर कर लिया गया जिसका मक़सद किसानों को उनकी आराज़ीयात सनअती अग़राज़ के लिए हासिल करने की सूरत में माक़ूल मुआवज़ा की अदायगी यक़ीनी बनाना है।

इस तरह सोनीया गांधी की ज़हनी इख़तिरा के हामिल इस प्रोजेट को भी आम इंतेख़ाबात से क़ब्ल कामयाबी हासिल हो गई है। राहुल गांधी ने इस कलीदी अराज़ी क़ानूनसाज़ी के मुआमले में नुमायां रोल अदा किया और कल इसे वाज़िह अक्सरीयत के साथ मंज़ूर कर लिया गया।

इस बिल के तहत किसानों को ख़ातिरख़वाह और माक़ूल मुआवज़ा यक़ीनी बनाया गया है और इसके साथ साथ इस बात की भी तमानीयत दी गई है कि किसी की अराज़ी ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। ये बिल 1894 के क़दीम क़ानून की जगह लेगा। फ़ूड सेक्युरिटी बिल को लोक सभा में पीर के दिन मंज़ूरी दी गई थी , इस तरह अब दोनों बिल्स को राज्य सभा की मंज़ूरी दरकार है।

हुसूल आराज़ीयात बिल में देही इलाक़ों में मार्किट क़दर से 4 गुना ज़ाइद और शहरी इलाक़ों में मार्किट क़दर से 2 गुना ज़ाइद मुआवज़ा की अदायगी की तजवीज़ पेश की गई है। आज लोक सभा में इस बिल की ताईद में 216 और मुख़ालिफ़त में 19 वोट डाले गए । बाएं बाज़ू जमातों , अना डी एम के और बी जे डी अरकान ने वाक आउट किया।

तृणमूल कांग्रेस ने बिल की मुख़ालिफ़त की जबकि असल अपोज़ीशन बी जे पी और साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने क़ानूनसाज़ी की ताईद की।