तीन-तलाक़ अध्यादेश के खिलाफ़ अब दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर!

दिल्ली हाईकोर्ट में तीन तलाक अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार (28 सितंबर) को सुनवाई होगी. ये याचिका शाहिद आजाद नामक शख्‍स ने लगाई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि तीन तलाक को लेकर मोदी सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश कानूनी रूप से अनावश्यक और जबरदस्ती मुस्लिम समुदाय पर थोपा गया है।

तीन तलाक अध्यादेश को लेकर याचिका में कहा गया है कि यह सीधे तौर पर कानून का दुरुपयोग है। इसके अलावा यह आर्टिकल 14, 15, 20,21 और 25 का भी सीधे तौर पर उल्लंघन है. अध्यादेश को याचिका में क्रिमिनल और सिविल लॉ स्कीम का उल्लंघन बताया गया है. इसके साथ ही कहा गया है कि ये अध्यादेश अस्पष्ट और अनिश्चित है.

बहरहाल, इस मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम होगी। अगर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई के लिए इस याचिका को स्वीकार कर लेता है तो सरकार को इस पूरे मामले में दोबारा से अपना स्पष्टीकरण देना होगा और यह भी तय है कि फिर सियासी पारा भी चढ़ेगा।

बता दें कि पिछले साल अगस्त में तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था। पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया था।

जजों ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 14 जब सभी को समानता का अधिकार देता है तो तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के मूलभूत अधिकारों के हनन की इजाजत नहीं दी जा सकती। महिलाओं को यह प्रथा बिना कोई मौका दिए शादी को खत्म कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लेकर थी।