तीन तलाक पर SC के फैसले को सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने बताया गैरकानूनी, कहा इसपर लिया जायेगा एक्शन

पश्चिम बंगाल: सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक पर सुनाये गए फैसले पर विरोध जताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री और जमियत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने सवाल उठाये हैं।
सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक को असंवैधानिक करार देने के इस फैसले पर उन्होंने कहा की ये मुस्लिम समुदाय के निजी कानून के तहत आता है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को दखअंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है।

 

मीडिया से बातचीत करते हुए सिद्दीकुल्लाह ने कहा की सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया है, लेकिन उनका ये फैसला खुद असंवैधानिक है। हम इसे मैंने के लिए कतई बाध्य नहीं हैं

कोर्ट ने इस्लाम और इसकी परंपराओं को जाने बिना ही तीन तलाक पर फैसला सुना दिया है। उनका कहना है की कुरआन में तलाक का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कुरआन में साफतौर पर तीन तलाक का जिक्र किया गया है।

हमारी केंद्रीय कमेटी तीन तलाक के मुद्दे पर दिल्ली में मीटिंग करेगी। जिसपर तीन तलाक पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक्शन लिया जाएगा। क्यूंकि ऐसा फैसला देने से पहले कोर्ट को हमारे समुदाय के विशेष सदस्यों से विचार-विमर्श करना चाहिए था।