तीन महीने बाद कश्मीर रीडर अखबार से प्रतिबंध हटा

जम्मू-कश्मीर सरकार ने श्रीनगर स्थित अंग्रेजी दैनिक कश्मीर रीडर पर प्रतिबंध को रद्द करने और इसे तीन महीने बाद फिर से प्रकाशन शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है।

जम्मू-कश्मीर राज्य के सूचना विभाग के निदेशक शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि श्रीनगर से प्रकाशित होने वाले अखबार कश्मीर रीडर की तरफ से कुछ ही दिन पूर्व सरकार को एक ज्ञापन भेंट कर उस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आग्रह किया गया है। इस आग्रह का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की समीक्षा की गई है। सरकार प्रतिबंध हटाने को सहमत है। अगले एक दो दिनों में इस संबंध में एक औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया जाएगा।

पिछले सप्ताह इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि उनकी सरकार अखबार पर लगे प्रतिबंध को उठा लेगी। गौरतलब है कि दो अक्टूबर को श्रीनगर जिला उपायुक्त ने कानून व्यवस्था के लिए कश्मीर रीडर अखबार को खतरा बताया था और एस सीआरपीसी की धारा-144, न्यूजपेपर इनसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट 1971 की धारा-3 और प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट 1989 की धारा-10 के तहत बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद अखबार पर प्रतिबंध के खिलाफ पत्रकारों ने राज्य सरकार के खिलाफ कई दिनों तक विरोध-प्रदर्शन भी किया था। एडिटर्स ऑफ गिल्ड इंडिया ने भी इस प्रतिबंध की निंदा की है।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अखबार पर लगाया गया प्रतिबंध खत्म हो चुका है। शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि सीआरपीसी की जिस धारा-144 के तहत इस अखबार पर प्रतिबंध लगाया गया है, वह सिर्फ दो महीने तक ही प्रभावी रहती है। एक अधिकारी ने बताया कि गृह विभाग को पत्र लिखकर अखबार के प्रकाशन को बंद रखने संबंधी आदेश के बारे में विस्तार से बताया है। इसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की और तकनीकी तौर पर अखबार अब प्रतिबंधित नहीं है। अखबार का प्रकाशन इससे कोई भी संबंधित लोग जब चाहें शुरू कर सकते हैं।