नई दिल्ली: तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर बजट 2017-18 में रोक लगाने का प्रस्ताव है| एक अप्रैल से तीन लाख रुपए से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा| ऐसा काले धन पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है | हालांकि, यह अंकुश सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा|
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि नकद लेनदेन पर भारी जुर्माना लगेगा| उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जितनी नकद व्यक्ति स्वीकार करेगा उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा| उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद खातों में काला धन आया है| अब सरकार भविष्य में इसका सृजन रोकने के लिए कदम उठा रही है|उन्होंने कहा कि यह प्रावधान लोगों को बड़ी राशि के नकद लेनदेन से रोकने के लिए लाया गया है| अधिया ने कहा कि यदि आप नकद में कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं तो दुकानदार को यह टैक्स देना होगा|
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप चार लाख रुपए नकद स्वीकार करते हैं तो आपको चार लाख रुपए का ही जुर्माना देना होगा| इसी तरह 50 लाख रुपए नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपए होगी| जो नकद स्वीकार करेगा यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा |
इसके साथ उन्होंने बताया कि सभी बड़े नकद लेनदेन पर सरकार निगाह रखेगी |उन्होंने कहा कि जिन लोगों के अपने पास मौजूद बेहिसाब धन का इस्तेमाल छुट्टियों बिताने या लग्जरी उत्पाद मसलन कारें, घड़िया या आभूषण खरीदने पर करते हैं| नकदी पर नए अंकुश से इस तरह के खर्च के रास्तों पर रोक लगेगी|
अधिया ने कहा कि पूर्व में अधिसूचित दो लाख रुपए से अधिक के लेनदेन के लिए पैन नंबर देना कायम है| अपने 2017-18 के बजट में आयकर कानून में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने धारा 269एसटी जोड़ने का प्रस्ताव किया है| इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक व्यक्ति से एकल लेनदेन या किसी एक मामले अथवा मौके पर तीन लाख रुपए से अधिक की नकदी स्वीकार नहीं करेगा.
अधिया ने कहा कि तीन लाख रुपए से अधिक की नकदी लेने वाले व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान प्रस्ताव में है| एक सीमा से अधिक नकद लेनदेन पर रोक लगाने और 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर टैक्स लगाने की सिफारिश आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में की है|