तीन लाख से अधिक नकदी रखम‌ पर रोक की सिफारिश

नई दिल्ली: 14 जुलाई (वेबवार्ता) काले धन से संबंधित विशेष जांच दल ने सिफारिश की है कि 3 लाख रुपये से अधिक की नकदी पर रोक लगा दी जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था में अवैध धन के अभिशाप को रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास 15 लाख से अधिक राशि रखे जाने पर भी अमतना लगाया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति एमबी शाह (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व वाली एसआईटी ने अपनी पांचवीं रिपोर्ट अर्थव्यवस्था में काले धन को रोकने के कदम शामिल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की।

समिति का एहसास था कि अधिकांश गैर धन को नकदी के रूप में रखा और इस्तेमाल किया जाता है। इस सिलसिले में मौजूद कानूनों पर विचार करने के बाद एसआईटी ने सिफारिश की है कि तीन लाख से अधिक राशि नकद रखम‌ पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के पास 15 लाख से अधिक राशि रखे जाने पर भी रोक लगाया जाना चाहिए। एसआईटी ने कहा कि इस संबंध में एक विधेयक तैयार करने की भी जरूरत है।