नई दिल्ली: म्यू पी एस सी ने आज दिल्ली हाइकोर्ट को मतला किया कि वो ज़नख़ों को तीसरी जिन्स के तौर पर सियोल सर्विसेस इमतिहान केलिए दरख़ास्त देने के मामले में शामिल नहीं कर सकता क्योंकि ये ज़मुरा की अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़िह तौर पर सर अहित नहीं हुई है। मर्कज़ ने बयान किया कि वो फ़ाज़िल अदालत से रुजू हुआ है और मुख़्तलिफ़ मसाइल पर वज़ाहत तलब की गई जिन में ज़नख़ों की तशरीह का मामला शामिल है।