तीस्ता और शौहर जावेद की गिरफ़्तारी पर रोक‌

गुजरात हाइकोर्ट ने 2002 के फ़साद से बदतरीन मुतास्सिरा गुलबर्ग सुसाइटी से मुताल्लिक़ फंड्स में हेरफेर के एक मुक़द्दमा में समाजी कारकुन तीसता सीतलवाद, उनके शौहर जावेद आनंद और फ़सादात‌ में मक़्तूल कांग्रेस रुक्न राज्य सभा एहसान जाफरी के बेटे तनवीर की गिरफ़्तारी पर 4 अप्रेल तक हुक्म इल्तवा जारी कर दिया।

जस्टिस अनंत दवे ने सीतलवाद और दूसरों की दरख़ास्त ज़मानत वक्त से पहले गिरफ़्तारी पर समाअत के बाद क्राईम ब्रांच के नाम नोटिस जारी की और आइन्दा पेशी 4 अप्रेल को मुक़र्रर की गई। तीसतासीतलवाद, जावेद आनंद, तनवीर, गुलबर्ग सुसाइटी के चेयरमेन सेलम सिंधी और सेक्रेटरी फ़िरोज़ गुलज़ार 25 मार्च को सेशंस कोर्ट में अपनी दरख़ास्त रद‌ किए जाने के बाद हाइकोर्ट में दरख़ास्त दायर किया था।

तीस्ता सीतलवाद के वकील ने बहस के दौरान इस्तिदलाल पेश किया कि उनकी मुवक्किल और दूसरों को तहक़ीक़ाती इदारा ने ग़लत पर पर फंसाने की कोशिश की है।