गोवा की अदालत ने तहलका मैगज़ीन के बानी और ऐडीटर तरूण तेज पाल को अपनी जूनियर साथी के ख़िलाफ़ जिन्सी हिरासानी के मुक़द्दमे में 12 दिनकी अदालती तहवील में भेज दिया है। जोडीशियल मजिस्ट्रेट (फ़स्ट क्लास) काश्मा जोशी ने तेज पाल को 12 दिन की अदालती तहवील में भेजने का फ़ैसला सुनाया क्योंकि 11 दिसम्बर तेज पाल की 10 दिनों की पुलिस तहवील ख़त्म होचुकी है।
तेज पाल को यहां की एक होटल में नवंबर के अवाइल में अपनी जूनियर साथी को जिन्सी हिरासानी करने पर गोवा पुलिस ने 30 नवंबर को गिरफ़्तार किया था। तहलका के बानी और ऐडीटर तरूण तेज पाल को मज़कूरा मुक़द्दमे में गिरफ़्तार करने के बाद उनके ख़िलाफ़ आई पी सी दफ़ा 354(A) के इलावा 376 और 376(2)(K) के तहत मुक़द्दमा दर्ज किया गया है।
354(A) जिन्सी हिरासानी, जिस्मानी राबिता और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जिस्मानी राबिता के तहत मुक़द्दमा दर्ज किया जाता है जबकि 376 इस्मत रेज़ि और 376(2)(K) के तहत किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा उस वक़्त दर्ज किया जाता है जब वो अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए ख़ातून के ख़िलाफ़ हिरासानी का मुर्तक़िब पाया जाता है।
पुलिस ज़राए के बमूजब तेज पाल फ़िलहाल पानाजी पुलिस के लॉकअप में मौजूद हैं, उन्हें जल्द ही वास्को की सादा सब जेल मुंतक़िल कर दिया जाएगा। तहलका मैगज़ीन की साबिक़ मैनेजिंग ऐडीटर शोमा चौधरी से 8 दिसम्बर को गोवा क्राईम ब्रांच ने पूछताछ की थी ताकि वो इस मामले की तहक़ीक़ात में उनसे अहम मालूमात हासिल करसकें। गोवा पुलिस की जानिब से उन से दरयाफ्त उस वक़्त किया गया जब एक दिन पहले उन्होंने यहां चीफ़ जोडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू अपना बयान कलमबंद करवाया था।