तेजाब कांड में हाइकोर्ट से शहाबुद्दीन को मिली जमानत

पटना : सीवान के साबिक़ एमपी शहाबुद्दीन को पटना हाइकोर्ट से आज तेजाब कांड मामले में जमानत मिल गयी. जस्टिस अंजना प्रकाश की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए शहाबुद्दीन को जमानत दे दी. हालांकि दीगर दूसरे मामलों में भी मुल्ज़िम होने की वजह से साबिक़ एमपी को जेल से रिहाई नहीं होगी. इससे पहले पटना हाइकोर्ट ने तीन फरवरी को जमानत देने से इनकार कर दिया था. वह फैसला जस्टिस जेएम शर्मा की बेंच ने सुनाया था.

ध्यान रहे कि 2015 में 11 दिसंबर को खुसूसी अदालत ने तेजाब कांड मामले में शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनायी थी. इस मामले में अदालत ने तीन दीगर मुज़रिमों को उम्रकैद की सजा सुनायी थी.

तेजाब कांड 11 साल पुराना मामला है, जिसमें शहर के अहम कारोबारी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के दो बेटों का यरगमाल कर लिया गया था और दो उन्हें प्रतापपुर गांव ले जाया गया था. चंदा बाबू के दो बेटों गिरीश और सतीश के शरीर पर तेजाब डाल कर उनकी क़त्ल कर दी गयी थी. इन दोनों का लाश बरामद नहीं हाे सका था. वहीं, चंदा बाबू का तीसरा बेटा राजीव रौशन भागने में कामयाब हो गया था. इस मामले में मुतासिर की मां कलावती ने शहाबुद्दीन व तीन साथियों राजकुमार शाह, शेख असलम और आरिफ हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में राजीव रौशन गवाह थे, लेकिन गवाही के पहले उनकी भी क़त्ल कर दी गयी.