तेलंगाना आटो मोटर्स ड्राईवरस यूनीयन की हाईकोर्ट में दरख़ास्त

हैदराबाद 28 जनवरी (एजैंसीज़) तेलंगाना आटो मोटर्स ड्राईवरस ट्रेड यूनीयन के अरकान ने हाईकोर्ट में मफ़ाद-ए-आम्मा की एक दरख़ास्त दायर करते हुए परनसपाल सैक्रेटरी (ट्रांसपोर्ट) ट्रांसपोर्ट कमिशनर और एडीशनल कमिशनर आफ़ पोलीस (ट्राफिक) को हिदायत जारी करने की इल्तिजा की कि सहि निशस्ती और रजिस्ट्रेशन नंबर्स AP 28 और AP 29 (ज़िला रंगा रेड्डी) के हामिल आटो रक्षाओं को ग्रेटर हैदराबाद सिटी के हदूद में दाख़िल होने पर तहदेदात आइद ना किए जाएं।

दरख़ास्त गुज़ार यूनीयन के सदर वे मारिया ने अदालतइला लिया से ख़ाहिश की कि हुकूमत के इक़दाम को गैरकानूनी और नामौज़ूं क़रार दिया जाय। मुताल्लिक़ा डारएओरस और मालकीयन आटो रिक्शा को जिन में तालीमयाफ्ता और बेरोज़गार शामिल हैं इस तहदेद के बाइस नाक़ाबिल तलाफ़ी नुक़्सान से दो-चार होना पड़ रहा है चूँकि इन में से बेशतर ने क़र्ज़ हासिल करते हुए गाड़ियां खरीदी थीं। उन्हों ने कहा कि यूनीयन से तकरीबन 2,000 अरकान मुल्हिक़ हैं।

दरख़ास्त गुज़ार ने कहा कि रंगा रेड्डी ज़िला से रजिस्ट्रेशन के हामिल आटो रिक्शा दोनों शहरों ख़ासकर लिंगम पली।मह्दी पटनम, अमीर पेट। हाईटेक सिटी। लिंगम पली, बी उच्च ई अल। बोइन पली और उप्पल रिंग रोड। सिकंदराबाद रूटस पर गुज़शता 10 बरसों से चलाए जाते रहे हैं ताहम इस इमतिना के बाइस ना सिर्फ आटो रक्षा के मालकीयन और ड्राईवरस का रोज़गार मुतास्सिर हुआ है बल्कि मसाफ़रेन को भी मुश्किलात पेश आरही हैं।