तेलंगाना के कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाज़िमीन को राहत

तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने अपने इदाराजात में अमले की क़लील मुद्दती ज़रूरीयात की तकमील के लिए महिदूद मुद्दत पर मुख़्तलिफ़ मह्कमाजात में कॉन्ट्रैक्ट / आउटसोर्सिंग बुनियादों पर मुताल्लिक़ा अफ़राद से इन्फ़िरादी ख़िदमात हासिल करने की इजाज़त दी है।

एक सरकारी हुक्मनामा के मुताबिक़ 31 मार्च 2014 को महिकमा फाइनैंस की पहले ही मंज़ूरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट/ आउटसोर्सिंग बुनियादों पर काम करने वाले अफ़राद की ख़िदमात में 30 जून 2014 तक तौसी की जाये।

जिस के नतीजे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन (एस आर ) डिपार्टमेंट ने नई रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमयान काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट / आउटसोर्सिंग बुनियादों पर अफ़राद के उबूरी तक़र्रुत के अहकाम जारी किए थे।

हुकूमत ने फ़ैसला किया हैके कॉन्ट्रैक्ट/ आउटसोर्सिंग बुनियादों पर 2 जून तक काम पर रहने वाले अफ़राद को जिन्हें महिकमा फाइनैंस की पहले ही मंज़ूरी हासिल है और उनकी ख़िदमात रियासत तेलंगाना कोदी गई हैं ता हुक्म सानी या ताके उनकी ज़रूरत दर पेश रहे अपना काम जारी रख सकते हैं।

ये अहकाम सिर्फ़ उन्ही अफ़राद पर नाफ़िज़ होते हैं जिन के कॉन्ट्रैक्ट रास्त सरकारी महिकमों की तरफ से किए गए हैं और वो अफ़राद जिन की ख़िदमात फ़रीके सालस से हासिल की गई हैं और वो फ़िलहाल देहातों , शहरी मजालिस मुक़ामी ,मंडलों ,डीवीझ़नों, अज़लाअत, मल्टी ज़ोनल दफ़ातिर में ख़िदमात अंजाम दे रहे हैं। रियासत तेलंगाना के दुसरे दफ़ातिर सेक्रेट्रियट के मह्कमाजात सरबराहान मह्कमाजात ,रियासती सतही दफ़ातिर वग़ैरा में भी जहां उनके तक़र्रुत हुए थे वो अपनी ख़िदमात जारी रख सकते हैं।