तेलंगाना के तमाम ख़ानगी ग़ैर अक़लियती स्कूलों में मुफ़्त दाख़िलों की हिदायत

हैदराबाद 07 जनवरी: हैदराबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत तेलंगाना पर-ज़ोर दिया है कि वो रियासत के तमाम ख़ानगी ग़ैर अक़लियती स्कूलों के इंतिज़ामीया को सर्कुलर जारी करते हुए हिदायत दे कि हक़ तालीम क़ानून 2009 के तहत तमाम पसमांदा तबक़ात और पिछड़े तबक़ों के तलबा को मुफ़्त तालीम फ़राहम करें।

कारगुज़ार चीफ़ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एस वी भट्ट पर मुश्तमिल हाइकोर्ट के डीवीझ़नल बैंच ने हुकूमत को इजाज़त दी है कि वो फ़ौरी सर्कुलर जारी करते हुए ग़ैर अक़लियती ख़ानगी स्कूलों को हिदायत दे। एक तंज़ीम की तरफ से दाख़िल करदा मफ़ाद-ए-आम्मा दरख़ास्त पर हाईकोर्ट ने ये हिदायत दी है।