तेलंगाना के 5 राज्यों में एग्ज़िट पोल पर प्रतिबंध

हैदराबाद‌: इलेक्शन कमीशन आफ़ इंडिया ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजिस्थान, मिज़ोरम और तेलंगाना की विधानसभाओं के आम चुनाव 2018 के मद्द-ए-नज़र इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य‌ स्रोतों से एग्ज़िट पोल कराए जाने या उसे प्रकाशित या प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कमीशन ने जनप्रतिनिधित्व ऐक्ट 1951 की दफ़ा 26 ए के ज़ेली दफ़ा 1) के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये प्रतिबंध लगाई है। ये प्रतिबंध 12؍नवंबर 2018 की सुबह 7 बजे से लेकर 7؍दिसंबर 2018 की शाम साढे़ पाँच बजे तक प्रभावी रहेगी।

मज़ीद बरआँ, जनप्रतिनिधित्व ऐक्ट, 1951 की दफ़ा 126 (1) (बी के तहत उपरोक्त राज्यों में प्रत्येक चरण में विधानसभा आम चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने की मर्यादा से 48 घंटों के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य स्रोतों ओपिनियन पूल या किसी अन्य पूल सर्वेक्षण के प्रकाशन या प्रसारण परिणामों का नतीजा प्रतिबंधित कर दिया गया है।

सभी संबंधित पक्षों की जानकारी के लिए इस संबंध में आयोग द्वारा 8 नवम्बर 2018 को जारी अधिसूचना यहाँ संलग्न किया जा रहा है।