हैदराबाद: तेलंगाना भाजपा के सीनियर लीडर किशन रेड्डी को नामपल्ली की विशेष अदालत ने बे क़सूर क़रार दिया। साल 2010 में छात्र की स्कालरशिप के मसले पर विरोध करने वाले किशन रेड्डी समेत अन्य तीन के ख़िलाफ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
इस मामले में किशन रेड्डी को अदालत ने बेक़सूर क़रार देते हुए उन्हें राहत दी है। इस सिलसिले में अदालत ने फ़ैसला सुनाया। तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने की मांग पर चलाई गई आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रदर्शनों में सांसदों, विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले की सुंवाई के लिए केंद्र सरकार के आदेश की दिशा में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है।