हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर फ़ौरी तौर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इन चुनाव के रिज़र्वेशन के सिलसिले में तेलंगाना सरकार की ओर से जारी आर्डीनेंस की बुनियाद पर राज्य इलेक्शन कमीशन ने पंचायत चुनाव का नोटीफ़िकेशन जारी किया था जिस पर सवाल उठाते हुए दाख़िल अर्ज़ी की आज तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
इस मौके पर अदालत ने सरकार और अर्ज़ी गुज़ार के वकील के दलील की सुनवाई की और ये कर दिया कि मौजूदा तौर पर पंचायत चुनाव पर किसी भी किस्म की रोक नहीं लगाई जाएगी। अदालत ने पुरी जानकारी पर मबनी जवाब दाख़िल करने की दसरकार को निर्देश दी और इस मामले की सुनवाई अगले चार हफ़्तों तक के लिए स्थागित कर दी।