दराबाद: ओवैसी ने 22 दिसंबर 2012 को आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के निर्मल शहर में एक कार्यक्रम में हिंदुओं, भाजपा और मोदी के खिलाफ बयान दिया था। साढ़े तीन साल पुराने अपमानजनक और नफरत अपमानजनक भाषण के मामले में मीम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस चलाने की तेलंगाना सरकार ने अनुमति दे दी है।
इसके बाद 2 जनवरी को निर्मल और निज़ामाबाद पुलिस स्टेशन में ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि इस मामले में अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, लेकिन अब सरकार ने इस मामले में ओवैसी के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दे दी है।
ओवैसी के खिलाफ नफरत अपमानजनक भाषण देने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, दंगा भड़काने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153 ए, 121 और 295 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच अधिकारी ने सरकार से ओवैसी के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर अब तेलंगाना सरकार ने पुलिस को इस मामले में चार्जशीट दायर करने के लिए अनुमति दे दी है।
उल्लेखनीय है कि अकबरुद्दीन ओवैसी मीम के विधायक हैं और पार्टी के राष्ट्रपति असद ओवैसी के भाई है। अकबरुद्दीन ओवैसी अक्सर भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखे हमले करते रहते हैं।