मुंबई, 05 फरवरी (पी टी आई) ख़ुसूसी सी बी आई अदालत ने कई करोड़ के जाली स्टैंप पेपर रैकेट के सरग़ना अबदुल करीम तेलगी को पेट्रोल और डीज़ल मिलावट रैकेट मुक़द्दमा के सिलसिला में 7 साल जेल की सज़ा सुनाई । इस मुक़द्दमा में सज़ा सुनाए जाने के बाद तेलगी के ख़िलाफ़ महाराष्ट्रा में तमाम मुक़द्दमात का तसफ़ीया हो चुका है ।
दिसंबर 2012 में तेलगी ने इस मुक़द्दमा में बेक़सूर होने की दरख़ास्त की थी लेकिन अदालत ने आज उसे 7 साल की सज़ा सुनाई । स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर प्रदीप घरट ने ये बात बताई । पुलिस के मुताबिक़ तहकीकात के दौरान तेलगी ने ये इन्किशाफ़ किया कि पेट्रोल और डीज़ल मिलावट मुक़द्दमा में इसका रोल था । ये मिलावट शूदा पेट्रोल और डीज़ल महाराष्ट्रा में तमाम पेट्रोल पंप्स को सरबराह किया जाता था ।
इस इंधन में नपथा (naphtha ) की मिलावट की जा रही थी। स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर के मुताबिक़ इस मुक़द्दमा में 14 मुल्ज़िमीन हैं जिनमें एक कंपनी थाने पोग्रानिक्स (Thane Polyorganics शामिल हैं। इन मुल्ज़िमीन में तीन हनूज़ फ़रार है। तमाम मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ ताज़ीरात ए हिंद और अशयाए मायहताज एक्ट (Essential Commodities Act) के तहत इल्ज़ामात आइद किए गए थे । उन्हों ने बताया कि दीगर तीन मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा जारी रहेगा।