तेज़ रफ़्तार और नशा में ड्राइविंग पर भारी जुर्माने

ट्रैफ़िक क़वाइद की ख़िलाफ़वर्ज़ी करने वाले आदी अफ़राद के लिए हुकूमत ने इंतिहाई सख़्त इक़दामात का फ़ैसला किया है चुनांचे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुक़र्ररा जुर्मानों की शरह में 5 गुना इज़ाफ़ा को आज मंज़ूरी दे दी गई। इसके इलावा हादिसात की सूरत में मुतास्सिरा अफ़राद को मुआवज़ा में भी ख़ातिरख्वाह इज़ाफ़ा किया गया है।

हुकूमत ने जिन तरमीमात की तजवीज़ रखी है, इनमें मोहलिक हादिसात की सूरत में मुआवज़े की रक़म में 4 गुना इज़ाफ़ा करते हुए उसे एक लाख रुपय तक कर दिया गया है और टक्कर दे कर फ़रार होने के मुक़द्दमात में बुरी तरह ज़ख्मी होने वालों के लिए मुआवज़ा की रक़म को बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये कर दिया गया है।

ये तब्दीलीयां मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम के ज़रीया लाई जायेगी जिसे इमकान है कि मुजव्वज़ा पारलीमानी सेशन में पेश किया जाएगा। मर्कज़ी काबीना ने हालत-ए-नशा में गाड़ी चलाने और ट्रैफ़िक क़वाइद की ख़िलाफ़वर्ज़ी करने वालों को दी जाने वाली सज़ा मज़ीद सख़्त करने को भी मंज़ूरी दी है।

इसके साथ साथ हादिसात के मुक़द्दमात में मुआवज़ा की रक़म में इज़ाफ़ा किया जा रहा है। एक ओहदेदार ने बताया कि इन तरमीमात का मक़सद बार बार ट्रैफ़िक क़वाइद की ख़िलाफ़वर्ज़ी करने वाले आदी अफ़राद के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करना है। उन्होंने कहा कि हालत-ए-नशा में ड्राइविंग की सूरत में जुर्माना 2 हज़ारता 10 हज़ार होगा और 6 माह से लेकर 4 साल तक जेल होगी।

अगर जुर्म का अंदरून तीन साल इआदा हो तो जुर्माना की रक़म 8 हज़ार रुपये और सज़ा ए क़ैद बढ़ कर 3 साल हो जाएगी। ऐसे लोग जो बुरी तरह हालत नशा में पाए जाएं और अल्कोहल (alcohol) की सतह 150 मिली ग्राम से ज़ाइद हो तो जुर्माना 5 हज़ार रुपय होगा और 2 साल क़ैद की सज़ा दी जाएगी।

अंदरून तीन साल अगर वो शख़्स इसी जुर्म का इआदा करे तो 4 साल क़ैद और 10 हज़ार रुपये जुर्माना के इलावा इसका लाईसेंस मंसूख़ कर दिया जाएगा। सिग्नल की ख़िलाफ़वर्ज़ी पर जुर्माना की रक़म को 100 रुपये से बढ़ाकर 100 से 500 रुपय करने की तजवीज़ है। पहली मर्तबा ये जुर्माना आइद किया जायेगा और दूसरी मर्तबा इसी तरह की ग़लती का इर्तेकाब करने पर 300 से 1500 रुपय जुर्माना आइद किया जायेगा।

ख़तरनाक ड्राइविंग , सीट बेल्ट का अदम इस्तेमाल के इलावा हेलमेट के बगै़र ड्राइविंग की पादाश में 500 से 1500 रुपये जुर्माना होगा। तेज़ रफ़्तार ड्राइविंग पर जुर्माना की रक़म पहली मर्तबा 400 से 1000 रुपये और दूसरी मर्तबा 1000 से 5000 रुपये आइद किए जाऐंगे। ख़तरनाक ड्राइविंग पर 2000 से 5000 रुपय जुर्माना और दो साल सज़ाए क़ैद होगी।