हैदराबाद 21 फ़बरोरी: नामपली क्रीमिनल कोर्ट के सातवें एडीशनल चीफ़ मेट्रो पोलीटीन मजिस्ट्रेट ने विश्वा हिंदू परिषद के लीडर प्रवीण तोगाड़िया के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगेज़ तक़रीर के इल्ज़ाम में मुक़द्दमा दर्ज करने कंचनबाग़ पुलिस को हिदायत दी ।
बताया जाता है कि मुहम्मद अरशद साकन हाफ़िज़ बाबानगर ने सातवें एडीशनल चीफ़ मेटरोपोलेटियन मजिस्ट्रेट के मीटिंग पर एक शिकायत दायर की थी जिस में प्रवीण तोगाड़िया के ख़िलाफ़ ताअज़ीरात-ए-हिंद की सख़्त दफ़आत के तहत मुक़द्दमा दर्ज करने की गुज़ारिश की गई थी ।
अरशद ने अपनी दरख़ास्त में अदालत को ये वाक़िफ़ करवाया था कि प्रवीण तोगाड़िया ने 22 जनवरी को महाराष्ट्रा के ज़िला नांदेड़ भोकर में जल्सा-ए-आम से ख़िताब करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़्शानी करते हुए गुजरात आसाम भागलपुर मेरठ और मुरादाबाद में हुए फ़िर्कावाराना फ़सादाद में मुसलमानों पर हुए हमलों को दरुस्त क़रार दिया था ।
दरख़ास्त में ये भी बताया गया कि प्रवीण तोगाड़िया ने मुसलमानों को बुज़दिल क़रार दिया था । इस तक़रीर से मुसलमानों के जज़बात को ठेस पहूँची ।
नामपली कोर्ट ने अरशद की दरख़ास्त को कुबूल करते हुए कंचनबाग़ पुलिस को इस सिलसिले में दफ़ा 153A 295A 299 505 के तहत मुक़द्दमा दर्ज करने और उस की तहक़ीक़ात करने की हिदायत दी । वाज़िह रहे कि नांदेड़ में इश्तिआल अंगेज़ तक़रीर के ख़िलाफ़ महाराष्ट्रा हुकूमत ने तोगाड़िया के ख़िलाफ़ एक मुक़द्दमा दर्ज किया है और मर्कज़ी वज़ारत-ए-दाख़िला की हिदायत पर तक़रीर के टेप्स को फ़ारनसक लेबारेटरी भेजा गया था । ये केस महाराष्ट्रा में ज़ेर तहक़ीक़ात है ।