अगरतला: त्रिपुरा में मुसल्लह अफ़्वाज को ख़ुसूसी इख़्तयारात देने से मुताल्लिक़ क़ानून से दसतबरदारी इख़तियार करली गई। ये क़ानून रियासत में गुज़िशता 18बरस से नाफ़िज़ था। कल रियासती काबीना के एक इजलास में इस क़ानून से दसतबरदारी इख़तियार करने का फैसला किया गया था।
चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा मानक सरकार ने मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल ही में रियासत में ला एंड अरडर की सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की इत्तेलाआत को नज़र में रखते हुए रियासती काबीना ने मर्कज़ से ये सिफ़ारिश करने का फैसला किया है कि रियासत में इस क़ानून से दसतबरदारी के लिए आलामीया जारी किया जाये।
मानक सरकार ने कहा कि ये फैसला रियासत में अस्करीयत पसंदी से मुताल्लिक़ वाक़ियात में कमी को देखते हुए किया गया है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल रियासत में सूरत-ए-हाल पर नज़र रखेंगी।