ददई को जमानत, सरकारी दफ्तर जाने से पहले लेनी होगी इजाजत

गढ़वा : साबिक़ वज़ीर चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे को पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में सनीचर को जिला और सेशन जज पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत से जमानत मिल गयी।

इसके बाद वह जेल से बाहर आ गये। ददई दुबे को गढ़वा एसपी के खुफिया दफ्तर में एसपी प्रियदर्शी आलोक के साथ झड़प के बाद नौ जुलाई को जेल भेजा गया था। इस मामले में कांग्रेस के छह कर्कुनान को भी जेल भेजा गया था। उन तमाम को भी जमानत मिल गयी है। मिस्टर दुबे को सरकारी काम में रुकावट डालने व पुलिस अहलकारों के साथ गलत सुलूक के एक दीगर मामले में 21 जुलाई को ही इसी अदालत से जमानत मिल चुकी थी।

मिस्टर दुबे को किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने से पहले इजाजत लेने का हुक्म दिया गया है। उन्हें किसी इजलास के लिए भी इजाजत लेनी होगी। इधर, मिस्टर दुबे जेल से बाहर आने के बाद पैदल ही इंदिरा चौक तक गये व इंदिरा गांधी की मुजश्मा पर गुलोपोशी किया।