दफ़ा 144 पर हाईकोर्ट की सिटी पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली, 09 जनवरी( पी टी आई) दिल्ली हाइकोर्ट ने आज सिटी पुलिस से वज़ाहत तलब की है कि स्पेशल एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दफ़ा 144 के तहत हुक्म-ए-इमतिनाई जारी करने के इख़्तयारात आख़िर क्यों कर तफ़वीज़ किए गए और वो भी एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे छः माह के लिए हालाँकि शहरीयों के बुनियादी हुक़ूक़ से ये मुतज़ाद है ।

लिहाज़ा दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी की गई जिसका जवाब दाख़िल करने के लिए दो हफ़्तों की मोहलत दी गई है । चीफ़ जस्टिस डी मोरोगेन की क़ियादत वाली एक बंच ने कहा कि ताजीरात-ए-हिंद की दफ़ा 144 जो अवाम की बुनियादी हुक़ूक़ के मुग़ाइर है उसको छः माह तक के लिए क्यों कर तौसीअ दी जा सकती है ।

अदालत ने इस मुआमला पर दिल्ली पुलिस से तफ़सीली जवाब दाख़िल करने 6 फ़रवरी तक मोहलत दी है क्योंकि उसी रोज़ आइन्दा समाअत मुक़र्रर है । दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि इंडिया गेट पर 22 दिसंबर को जो हुक्म-ए-इमतिनाई नाफ़िज़ किया गया था उसकी मुद्दत 14 जनवरी को ख़त्म होगी।