दशकों की निष्क्रियता के बाद पाकिस्तान ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी

इस्लामाबाद:पाकिस्तान में दशकों के विलंब और निष्क्रियता के बाद हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के पास अब जल्दी ही एक विवाह कानून होगा। देश के संसदीय पैनल ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है।

नेशनल असेंबली की कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति ने कल हिंदू विवाह विधेयक, 2015 के अंतिम मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इस पर विचार के लिए खास तौर पर पांच हिंदू सांसदों को पैनल ने आमंत्रित किया था।

डॉन’की ख़बर के मुताबिक़, लगभग अंत तक विलंब की रणनीति का सामना करने के बावजूद समिति ने पुरूषों और महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तय करने के लिए दो संशोधन करने के साथ इसे स्वीकार कर लिया। यह कानून बन जाने पर पूरे देश के पैमाने पर लागू होगा।

यह विधेयक अब नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा, जहां सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज, पीएमएल-एन के समर्थन से इसके पारित होने की पूरी संभावना है।