नई दिल्ली, 09 फ़रवरी: (पी टी आई) दहश्तगर्द तंज़ीम अलबदर का मुबय्यना रुकन जिसे सऊदी अरब ने मुबय्यना तौर दहशतगर्द सरगर्मीयों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 2010 में हकूमत-ए-हिन्द के हवाले कर दिया था। दिल्ली की एक अदालत से बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि इस्तिग़ासा के पास उस शख़्स के ख़िलाफ़ सख़्त गीर मुख़ालिफ़ दहशतगर्दी क़ानून के तहत मुक़द्दमा दायर करने के लिए कारकर्द वजूहात नहीं हैं।
अदालत ने सज्जाद हुसैन शेख़ को जिसे सऊदी अरब से मई 2010 में हिंदूस्तान की तहवील में दिया गया था, तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया जो इस पर इंसिदाद गै़रक़ानूनी सरगर्मीयां क़ानून के तहत आइद किए गए हैं। एडीशनल सेशन्स जज पवन कुमार जैन ने दिल्ली पुलिस के ख़ुसूसी शोबा के इस इद्दिआ को मुस्तर्द कर दिया कि वो शेख़ के ऊपर दहशतगर्दी क़ानून के तहत मुक़द्दमा दर्ज करने के लिए ताज़ा फ़र्द-ए-जुर्म पेश करने की अदालत से इजाज़त चाहता है।