दहशतगर्दों से राब्ते का इल्ज़ाम, 7साल क़ैद की सज़ा

इथोपीया की अदालत ने दहशतगर्द ग्रुप के साथ क़रीबी रवाबित ( संपर्क) रखने के जुर्म में अक़वाम-ए-मुत्तहिदा ( UN) के अमले के रुकन को सात साल क़ैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया। जज मिलोगीता कीदानी ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के अमला का रुकन इथोपियाई शहरी अबदुर्रहमान शेख़ हसन कुलअदम बाग़ी ग्रुप ओगदान नैशनल फ्रंट (ओ एन एल एफ़) के साथ क़रीबी तआवुन ( सहयोग) का मुर्तक़िब (दोषी) पाया गया।

हसन दहशतगर्द आर्गेनाईज़ेशन को इत्तिलाआत फ़राहम करता रहा। जज ने जुर्म साबित होने पर उसे सात साल 8 माह क़ैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया। अदालत ने ओ एन एल एफ़ के सीनीयर रुकन शरीफ़ बदी को इसकी अद में मौजूदगी में उम्र क़ैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया।

अबदुर्रहमान शेख़ हसन इथोपीया में यू एन सिक्योरिटी का सरबराह था। हसन को जुलाई में नैशनल फ्रंट के साथ कामयाब बातचीत के नतीजा में वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम के दो कारकुनों की रिहाई के बाद हिरासत में लिया गया था।