अदालत ने आज 15 साल पहले दहेज के लिए की गयी एक महिला की हत्या के मामले में महिला के पति और ससुर सहित चार लोगों को 10 साल की सज़ा सुनाई।
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश भोलानाथ तिवारी ने चार लोगो को दोषी ठहराया और उन्हें सज़ा सुनाई।
2002 में वैशाली जिले के बलवा कोही गांव में शादी के आठ महीने के बाद ममता कुमारी की उसके पति, ससुर और दो अन्य ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी।
वह अपने ससुराल वालो की मोटरसाइकिल और एक सोने की चेन की मांग को पूरा करने में असफल रही थी, जिसके बाद उन्होंने उसकी हत्या की और उसके शरीर को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था।
महिला की हत्या के बाद उसके दादा ने पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई थी।