दाइश में शमूलीयत पर ख़ातून को छः साल की सज़ा

बर्तानिया की ख़ातून तरीना शकील को छः साल की क़ैद की सज़ा सुनाई गई है, उन पर अपने कमसिन बच्चे समेत शाम जा कर दौलते इस्लामीया में शामिल होने का इल्ज़ाम है।

बर्मिंघम से ताल्लुक़ रखने वाली तरीना शकील को ट्वीटर पर पैग़ामात के ज़रीए दहशतगर्दी के इक़दामात की हौसला अफ्ज़ाई का मुजरिम भी ठहराया गया है। वो इन इल्ज़ामात की तरदीद करती हैं।

ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि वो शाम गई थीं। बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में दो हफ़्ते की समाअत के बाद, जजेस ने उनके इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि उनकी ख़ाहिश सिर्फ़ शरई क़ानून के ज़ेरे असर इलाक़े में रहने की थी।

तरीना शकील अक्तूबर 2014 में खु़फ़ीया तौर पर शाम चले गई थीं जहां से उन्होंने तसावीर पोस्ट की थीं जिनमें उनके बेटे के सर पर दौलते इस्लामीया का झंडा बंधा हुआ भी दिखाया गया था।