सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ( सी ए टी ) ने रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस वि दिनेश रेड्डी की दरख़ास्त पर जायज़ा लेना शुरू करदिया है जिन्होंने अपनी ख़िदमात में दो बरस की तौसीअ की ख़ाहिश की है।
दिनेश रेड्डी ने माह अगसट में सी ए टी में एक दरख़ास्त दायर करते हुए ट्रब्यूनल से कहा था कि मर्कज़ी और रियासती हुकूमत को हिदायत दी जाये कि उन्हें दो साल की मुक़र्ररा मुद्दत के लिए ख़िदमात में तौसीअ फ़राहम की जाये।
वो फ़िलहाल रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं। उन्होंने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम का हवाला दिया था। ट्रब्यूनल ने आज रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस ताल्लुक़ से कोई फैसला करते हुए 23 सितंबर तक ट्रब्यूनल को इस से मतला करे।
डी जी पी जारीया माह के आख़िर में अपने ओहदे से सबकदोश होने वाले हैं। वाज़िह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला करते हुए सी बी आई को हिदायत दी थी कि वो दिनेश रेड्डी के असासाजात की तहकीकात करे। इस ताल्लुक़ से अदालत में एक और आई पी एस ओहदेदार ऊमेश कुमार ने दरख़ास्त दायर की थी।