दिलसुखनगर जुड़वां बम केस:21 नवंबर को एनआईए विशेष अदालत में फैसला

हैदराबाद 08 नवंबर: दिलसुखनगर जुड़वां बम विस्फोट मामले की समाअत मुकम्मिल हो चुकी है और इसका फैसला 21 नवंबर को निर्धारित है। रंगारेड्डी कोर्ट कुत्तापेट में नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में जुड़वां बम विस्फोट मामले का मुकदमा इंडियन मुजाहिदीन के कथित सदस्यों यासीन भटकल ‘असदुल्लाह अख्तर’ विक़ास मुहम्मद तहसीन अख्तर और एजाज सईद शेख के खिलाफ चलाया गया। गौरतलब है कि 21 फरवरी वर्ष 2013 को शहर के व्यस्ततम इलाके दिलसुखनगर में दो बम धमाके हुए थे जिसमें 18 लोग मारे गए जबकि 131 घायल हुए थे।

यह विस्फोट दिलसुखनगर बस स्टॉप और मिर्ची सेंटर के पास पेश आए। शुरुआत में मलकपेट और सरूनगर पुलिस ने इस सिलसिले में दो मामले दर्ज किए थे लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हवाले किए जाने के बाद उक्त इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

16 जुलाई 2015 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तैयार किए गए जिसके बाद यासीन भटकल ने यहां की स्थानीय अदालत में इकबालिया बयान देते हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। एनआईए की विशेष अदालत ने अभियोजन और वकीलों रक्षा की ओर से बहस पूरी होने पर इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को तय की है। इससे पहले एनआईए ने आरोपियों को मौत की सजा देने का अनुरोध किया। यासीन भटकल और उसके साथी जेल में महरूस हैं और न्याय के दिन उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाएगा