दिलसुख नगर ब्लास्ट केस: हैदराबाद हाइकोर्ट ने दोषियों के फांसी की सजा के खिलाफ याचिका मंजुर की

हैदराबाद। हैदराबाद हाइकोर्ट नें हैदराबाद बम बलास्ट के 5 दोषियों के फांसी की सजा के खिलाफ दायर की गई याचिका को मंजूर कर लिया गया है। हाल ही में एनआईए की विशेष अदालत ने हैदराबाद ब्लास्ट मामले में यासीन भटकल समेत सभी पांच आतंकियो को फांसी की सजा का सुनाई थी जिसके खिलाफ याचिका हैदराबाद कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस केस में एनआईए की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए इंडियन मुजाहिद्दीन के पांच आतंकियों को दोषी करार दिया था।

न्यायमूर्ति सी वी नागार्जुन रेड्डी और न्यायमूर्ति एम एस कश्मीर जायसवाल की पीठ ने निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया। निचली अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत से मौत की सजा की पुष्टि के लिये हाइकोर्ट को पत्र लिखा था। बेंच ने कहा कि यह क्लब दोनों पक्षों की तरफ से दलीलों को सुनने के बाद ही फैसला देगी।

फरवरी 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए सीरियल ब्लास्ट में करीब 18 लोगों की मौत हो गई थी। मुजाहिद्दीन के पांच आतंकियों को दोषी करार दिया था।अदालत में दायर की गई चार्जशीट में कुल 6 आतंकियों के नाम थे, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक था। सभी दोषी हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल में बंद हैं। धमाकों के इन 5 दोषियों के नाम असदुल्लाह अख्तर (यूपी), जिया-उर-रहमान (पाकिस्तान), तहसीन अख्तर (बिहार), यासीन भटकल (कर्नाटक) और एजाज शेख (महाराष्ट्र) हैं।