दिल्ली-एनसीआर में बिकेंगे सिर्फ हरित पटाखे, बाकी सभी तरह के पटाखों पर बैन: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को फिर से स्पष्ट किया कि इस त्योहारी मौसम में दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों के अलावा अन्य कोई पटाखे नहीं बेचे जाएंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पटाखे बन चुके हैं, उन्हें भी दिल्ली एनसीआर से बाहर ही बेचा जाए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में पहले ही पटाखों के चलाए जाने का समय निर्धारित किया जा चुका है.

 

न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि जिन पटाखों का निर्माण पहले से हो चुका है, उन्हें इस त्योहारी मौसम में देश के अन्य भागों में बेचा जा सकता है. पीठ ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में त्योहार पर सुबह चार से पांच बजे के बीच और रात को नौ से दस बजे के बीच एक-एक घंटे के लिए पटाखे फोड़े जा सकेंगे.

शीर्ष अदालत ने अपने निर्देश में कहा कि सामुदायिक रूप से पटाखे फोड़ने के संबंध में उसका निर्देश पूरे देश में दो घंटे के लिए लागू होगा. न्यायालय ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों (ऑनलाइन) के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध पूरे देश में लागू है. बता दें कि इस समय दिल्ली एनसीआर भयंकर वायु प्रदूषण से जूझ रहा है. यहां की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है. लोगों को घर से बाहर गैर जरूरी काम और टहलने तक को मना किया गया है. ऐसी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर सख्ती बरती है.