दिल्ली: कल से डिजिटल टैक्सी बंद, सुप्रीम कोर्ट का छूट देने से इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने से संबंधित सुनवाई के दौरान शनिवार को आदेश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 30 अप्रैल के बाद से डीजल टैक्सी नहीं चलेंगी। कोर्ट ने इन कारों को 30 अप्रैल तक CNG कारों में कन्वर्ट करने की समयसीमा तय की थी, जिसे बढ़ाने का अनुरोध टाल दिया।

सुनवाई के दौरान ऑपरेटरों ने कोर्ट से कहा कि ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है, जो डीजल कारों को CNG में बदल दे। कोर्ट ने टैक्सी ऑपरेटर से कहा कि पहले ही समयसीमा बढ़ाई गई है, आपको अब तक विकल्पों के बारे में सोच लेना चाहिए था।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2000 CC या इससे ज्यादा के 190 डीजल वाहनों पर ग्रीन सेस लगाकर खरीदने की अनुमति दी। कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को डीजल से चलने वाले पानी के टैंकरों को खरीदने की अनुमति दी। इन्हें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास दर्ज कराना होगा। DJB को ग्रीन सेस से छूट मिली है।