दिल्ली की अदालत में सोमनाथ भारती के ख़िलाफ़ इज़ाफ़ी चार्ज शीट

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुज़िश्ता साल रात देर गए धावे के दौरान अफ़्रीक़ी ख़वातीन के साथ बदसुलूकी के वाक़िये में आम आदमी पार्टी लीडर सोमनाथ भारती के ख़िलाफ़ पुलिस की दाख़िल करदा इज़ाफ़ी चार्ज शीट पर ग़ौर-ओ-ख़ौज़ के लिए एक दिसम्बर तारीख़ मुक़र्रर की।

उस वक़्त मिस्टर भारती दिल्ली के वज़ीर-ए-क़ानून थे और पार्टी कारकुनों की क़ियादत की थी जिसने मुनश्शियात की तलाशी के नाम पर ख़वातीन के साथ ग़ैर शाइस्ता सुलूक किया था। मेट्रो पोलिटेन मजिस्ट्रेट अंकीत लाल जिन के इजलास पर तहक़ीक़ाती ओहदेदार ने इज़ाफ़ी चार्ज शीट पेश की है इन दिनों रुख़स्त पर हैं जिसके पेश-ए-नज़र दिल्ली की अदालत ने इस मामले की समाअत को मुल्तवी कर दिया।

तहक़ीक़ाती ओहदेदारो ने 32 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के साथ फोरेंसिक साईंस लेबोरेट्री का ज़मीमा भी मुंसलिक किया गया। क़ब्लअज़ीं पुलिस ने इस केस में मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए भारती की दरख़ास्त पर पुलिस ने एक रिपोर्ट पेश की थी। वाज़िह रहे कि गुज़िश्ता साल 27सितम्बर को पेश करदा चार्ज शीट में पुलिस ने बताया था कि सोमनाथ भारती की ज़ेरे क़ियादत हुजूम ने 9अफ़्रीक़ी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी और ज़्यादती की थी। जबकि भारती और दीगर 17 अफ़राद के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज किया गया था।