नई दिल्ली
दिल्ली हाइकोर्ट ने आज कहा कि हुकूमत दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच को पुलिस मुलाज़मीन की गिरफ़्तारी का इख़तियार हासिल है और एक हेड कांस्टेबल की दरख़ास्त ज़मानत को मुस्तरद करदिया जिसे करप्शन केस में मुल्क इंसिदाद रिश्वत सतानी ने गिरफ़्तार किया था।
जस्टिस वेपन सिंह की ज़ेरे क़ियादत बंच ने हेड कांस्टेबल अनील कुमार की दरख़ास्त ज़मानत नामंज़ूर करते हुए उनकी ये दलील मुस्तरद करदी कि क़ौमी दार-उल-हकूमत इलाक़े दिल्ली की हुकूमत का ये इख़तियार यह दायरा कार नहीं है कि किसी की शिकायत पर कार्रवाई करने मज़कूरा हेड कांस्टेबल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोनिया विहार पुलिस इस्टेशन से 2 मई को गिरफ़्तार किया था।
दिल्ली हाइकोर्ट ने अनील कुमार की गिरफ़्तार पर ए सी बी के दायरा इख़तियार से मुताल्लिक़ सवाल उठाने पर दिल्ली पुलिस की सरज़निश की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के हेल्प लाएँ 1033 पर एक अस्कर अप डीलर ने शिकायत की थी। अनील कुमार ने 20 हज़ार रुपये रिश्वत तलब की है, बसूरत दीगर झूटे केस में फांसने की धमकी दी है।