दिल्ली के मंत्री की जमानत से पहले गिरफ्तारी खारिज

नई दिल्ली:दिल्ली के मंत्री और सियोल आपूर्ति इमरान हुसैन और अन्य 4 आज दिल्ली की अदालत ने जमानत से पहले गिरफ्तारी पारित करने से इनकार कर दिया। जिन पर 30 लाख रुपये फिरौती अदा न करने पर एक व्यक्ति की हत्या और उसकी निर्माणाधीन इमारत ध्वस्त करने की धमकी देने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए पेशकश की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह एक गंभीर मामला है और अपराध की प्रकृति भी अविश्वसनीय गारंटी है जबकि अभियोजन पक्ष की इस याचिका को भी खारिज कर दिया गया कि पक्षों ने सुलह कर ली है। मंत्री के अलावा उनके साथियों मोहसिन अहमद, फरान हुसैन, इरफान हुसैन और हामिद की जमानत से पहले गिरफ्तारी को अस्वीकार कर दिया गया।

गौरतलब है कि पूर्वोत्तर दिल्ली के जाफर बसे पुलिस स्टेशन में इस साल के शुरू में इमरान हुसैन और अन्य 4 लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक मंत्री ने अपने एक साथी मोहसिन को शिकायतकर्ता की घर‌ रवाना किया और निर्माण कार्य रोकते हुए उनसे मुलाकात के लिए बुलाया था। उन्होंने यह धमकी दी थी कि 30 लाख रुपये बतौर फिरौती अदा किए जाएं अन्यथा निर्माण कार्यों की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिकायतकर्ता ने जब कहा कि आवश्यक राशि बहुत अधिक है, मोहसिन ने गाली गलौज करते हुए अपनी पिस्तौल दिखाई इमरान ने यह भी धमकी दी कि शिकायतकर्ता के भाई को बलात्कार या हत्या मामले में फंसाया जाएगा|