दिल्ली कोर्ट ने दिया मारिया शारापोवा पर FIR दर्ज करने का आदेश

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल, होम्सटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रा. लि. ने सेक्टर 73 में ‘ऐस बाई शारापोवा’ नाम के रिहायशी प्रोजेक्ट में एक फ्लैट के एवज में उनसे वर्ष 2013 में 53 लाख रुपये जमा करवाए थे। बिल्डर की ओर से कहा गया था कि शारापोवा खुद टेनिस एकेडमी चलाएंगी।

विज्ञापन और कंपनी की वेबसाइट पर दावा किया गया कि इस प्रोजेक्ट में अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा की एकेडमी होगी। वह जब भी भारत का दौरा करेंगी तो यहां निजी प्रशिक्षण सत्र चलाएंगी। बिल्डर कंपनी की ओर से प्रोजेक्ट तीन साल में पूरा हो जाने का भी दावा किया गया।

बिल्डर कंपनी का दावा था कि प्रोजेक्ट पहली किस्त जमा कराने के तीन साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

गुरुग्राम निवासी भावना अग्रवाल ने इस मामले में जालसाजी और अमानत में खयानत के आरोप में कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की थी। उनके वकील पीयूष सिंह ने अदालत से कहा, ‘कंपनी की ओर से गुरुग्राम के सेक्टर 73 में इस प्रोजेक्ट के लिए कई अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन दिया गया था। इसके बाद उनके मुव्वकिल ने 53.03 लाख रुपये देकर प्रोजेक्ट में बुकिंग करा ली।