दिल्ली गैंगरेप की सुनवाई पूरी, 10 को फैसला

पिछले साल 16 दिसम्बर को हुए गैंगरेप मामले में फौरी अदालत 10 सितम्बर को अपना फैसला सुनाएगी | इस वारदात में चलती बस में 23 साल की लड़की का रेप के बाद कत्ल के मामले में चार बालिग मुल्ज़िमों पर मुकदमा चल रहा था.

इजाफी सेशन जज योगेश खन्ना ने इस्तेगाशा और बचाव पार्टी के वकीलों की जिरह खत्म हो जाने के बाद अपना फैसला महफूज़ रख लिया Juvenile Justice Board की तरफ से मुल्ज़िम को तीन साल की आज़माइश मुद्दत में भेजे जाने के दो दिनों बाद निचली अदालत में सुनवाई का अमल खत्म हुआ |

इससे पहले Special Public Prosecutor (एसपीपी) दयान कृष्णन ने बचाव पार्टी के वकील के इस दावे के खिलाफ तर्क पेश किए कि मरते वक्त मुतास्सिरा के बयान, उसके मर्द दोस्तर के बयान, डीएनए के नमूने और दिगर Medical Evidence Investigation Agency की तरफ से गढ़े गए थे |

कृष्णन ने कहा कि पुलिस ने अदालत के सामने काफी मवाद पेश की जिससे सभी मुल्ज़िम के गुनाह को साबित किया जा सके उन्होंने बचाव पार्टी के इस दावे को भी गलत बताया कि बस से डीएनए के नमूने इक्ट्ठे नहीं किए जा सकते थे क्योंकि वारदात के बाद सुबह बस को धो दिया गया था उन्होंने कहा कि सतह को कई बार धोने के बावजूद फिंगरप्रिंट और खून के धब्बों को आसानी से निकाला जा सकता है और अगर सतह को ब्लीचिंग से साफ किया गया हो तब भी डीएनए लिया जा सकता है |

उन्होंने कहा कि मुतास्सिरा पर हमले के दौरान लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया गया जो मेडिकल रिपोर्ट व मरने के वक्त दिए गए बयान से मिलता है |

मुल्ज़िम मुकेश के वकील वीके आनंद ने अपने आखिरी तर्क पेश किए और दावा किया कि सिर्फ बस में उसकी मौजूदगी यह नहीं बताता कि वह इज्तिमायी इस्म्तरेज़ि , लूट और लड़की के कत्ल मामले में शामिल था. मुकेश के इलावा दिगर मुल्ज़िम विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता हैं |

इस्तेगासा के मुताबिक राम सिंह, विनय, अक्षय, पवन और मुकेश ने चलती बस में लड़की से मुबय्यना तौर पर गैंगरेप किया और उन पर लोहे की रॉड से हमला किया झगड़े के दौरान मुतास्सिरा के दोस्त की हड्डी टूट गई लड़की की सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी |

मुकदमा चलने के दौरान राम सिंह 11 मार्च को तिहाड़ जेल में मरा हुआ पाया गया और उसके खिलाफ अदालती कार्यवाही रोक दी गई | अदालत ने 117 सुनवाई के दौरान इस्तेगासा और मुल्ज़िम की तरफ से मामले में शवाहिद रिकार्ड किए चारों बालिग मुल्ज़िम के खिलाफ जुर्म साबित करने के लिए इस्तेगाशा ने 85 गवाहों से जिरह किया मुल्ज़िमों ने बचाव में 17 गवाह पेश किए |