नई दिल्ली, 7 मई: 16 दिसंबर की रात चलती बस में गैंगरेप की शिकार ‘दामिनी’ के जिस्म को दरिंदों ने जानवरों की तरह दांतों से काटा था। पीर को अदालत में गवाह ने बताया कि मुतास्सिरा के जिस्म पर जो काटने के निशान थे, वे राम सिंह और अक्षय के दांतों से मिलते हैं।
साकेत वाकेए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जस्टिस योगेश खन्ना के सामने डेंटिस्ट स्पेस्लिस्ट ने बताया कि लड़की ( दामिनी) के जिस्म पर दांतों से काटने के निशान पाए गए थे।
मुल्ज़िमों के दांतों का मिलान करने पर वे निशान राम सिंह और अक्षय के दांतों के निकले। राम सिंह के दांतों के निशान तो कन्फर्म हैं जबकि अक्षय के मामले में यकीन नहीं हैं।
बचाव पार्टी के वकील वीके आनंद ने कहा कि गवाह ने अक्षय के मामले में शायद का इस्तेमाल किया है। इसलिए उसकी गवाही को यकीनी/ सही नहीं माना जा सकता।
गवाह ने कहा कि लड़की के जिस्म पर जो निशान पाए गए हैं, वे दांतों से काटने पर बनते हैं। इसमें किसी और बात का इम्कान कम है।
अदालत ने तिहाड़ जेल इंतेज़ामिया को राम सिंह के मौत से मुताल्लिक डेथ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया।
साकेत वाकेए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जस्टिस योगेश खन्ना के रूबरू मुकेश और अक्षय के वकील वीके आनंद ने इल्ज़ाम आइद किया कि जेल में राम सिंह की मौत के मामले में अदालत ने 11 मार्च को रिपोर्ट तलब की थी। जो अभी तक दाखिल नहीं की गई है।
अदालत ने उनकी दरखास्त को कुबूल कर जेल इंतेज़ामिया को रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया है।
वहीं, वकील एपी सिंह ने अदालत में बताया कि तबीयत खराब होने की वजह से विनय को पेश नहीं किया जा सका। अक्षय को भी बुखार है, लेकिन जेल इंतेज़ामिया मुनासिब तिब्बी फराहम नहीं करवा रहा है।
इस पर अदालत ने जेल इंतेज़ामिया को विनय व अक्षय को जेल डिस्पेंसरी में मुनासिब तिब्बी फराहम करने का हिदायत दी है।