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दिल्ली गैंगरेप: सजा-ए-मौत या उम्रकैद? फैसला आज

दिल्ली गैंगरेप के मामले में गुनाहगार ठहराए गए मुकेश, विनय, अक्षय व पवन को फांसी मिलेगी या फिर उम्रकैद ? इन चारों की किसमत का फैसला आज होगा। पूरे मुल्क की निगाह आज अदालत के इस फैसले पर रहेगी।

इस मामले में एक खाती जो कि नाबालिग था को बाल अदालत पहले ही तीन साल की सजा सुना चुकी है। 16 दिसंबर 2012 को वसंत विहार इलाके में चलती बस में 23 साला की स्टूडेंट से गैंगरेप के जुर्म में नाबालिग समेत 6 मुल्ज़िमो को नामजद किया गया था।

एक मुल्ज़िम राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी, जबकि उसके भाई मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 सितंबर को गुनाहगार ठहरा दिया था।

सजा पर बहस करते हुए कल प्रासीक्यूटर ने चारों मुल्ज़िमो के लिए सजा ए मौत की मांग की है। उन्होंने दलील रखी है कि जिस तरह मुल्ज़िमो ने मुतास्सिरा लड़की के साथ रेप किया और उसके बाद रॉड का इस्तेमाल कर उसके जिस्म के अंदरूनी आज़ा ( Organs) बाहर निकाल दिया, यह हरकत इंतिहायी संगीन , वहशियाना ,गैर इंसानी की कटेगरी में आता है।

प्रासीक्यूटर का मानना है कि समाज में ऐसे मुल्ज़िमो को पैगाम देने के लिए कड़ी से कड़ी यानी ज़्यादा से ज़्यादा सजा देना जरूरी है।

वहीं, दूसरी तरफ बचाव पार्टी ने मुल्ज़िमो की उम्र, उनकी इक्तेसादी और समाजी पेश ए मंज़र वगैरह का हवाला देते हुए रहम की अपील की है। उनकी दलील है कि उनके मुवक्किलों को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए।

अब सभी की निगाहें अदालत के आखिरी फैसले पर टिकी है। आज ( जुमे) को दोपहर 2.30 बजे सजा-ए-मौत या उम्रकैद का फैसला हो जाएगा।

——–बशुक्रिया: अमर उजाला

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