दिल्ली की एक अदालत ने इस्तिग़ासा के गवाहों के सितंबर 2008 के सिलसिलावार बम धमाकों के मुक़द्दमात के सिलसिले में बयानात का इंदिराज(दर्ज) मुक़र्रर किया है। 13 मुश्तबा इंडियन मुजाहिदीन अरकान को मुक़द्दमे का सामना है। एडिशनल सैशन जज दया प्रकाश जो इस मामले की समाअत करने वाले हैं। उन्होंने इस मुक़द्दमे की आइन्दा समाअत 29 अक्तूबर को मुक़र्रर की है, क्योंकि पटियाला कोर्टस कॉम्प्लेक्स के वुकला एहतिजाज पर हैं। आज की कार्रवाई के दौरान बाअज़ मुल्ज़िमीन जो फ़िलहाल मुंबई जेल में क़ैद हैं, अदालत के इजलास पर पेश किए गए और जज ने मुंबई पुलिस के ओहदेदारों को जिन की ज़ेर-ए-निगरानी उन्हें मुंबई से दिल्ली मुंतक़िल किया गया था, हिदायत दी कि समाअत की आइन्दा तारीख़ को उन्हें दुबारा अदालत में पेश किया जाये।
13 सितंबर 2008 के सिलसिलावार बम धमाकों के मुक़द्दमात की समाअत जारीया साल जुलाई से मुअत्तल होगई थी। पाँच मुक़द्दमात जस्टिस दया प्रकाश की अदालत को 3 अगस्त को दिल्ली हाइकोर्ट के इंतेज़ामीया हुक्म के ज़रीये मुंतक़िल किए गए। 4 सितंबर को हाइकोर्ट ने गवाहों के बयानात के इंदिराज(दर्ज) पर हुक्म अलतवा जारी कर दिया। इस सिलसिले में एक इंतेज़ामी हुक्म जारी करते हुए मुक़द्दमे की समाअत दूसरी अदालत को मुंतक़िल करदी गई जिसकी वजह से मुक़द्दमे की समाअत में ताख़ीर हुई और उसे तहक़ीर अदालत भी तसव्वुर किया गया।
मुल्ज़िमीन के वकील सफ़ाई क़ब्लअज़ीं अदालत से ये कह चुके थे कि हाइकोर्ट 17 सितंबर तक गवाहों के बयानात के इंदिराज(दर्ज) पर हुक्म अलतवा जारी कर चुकी है। 13 सितंबर 2008 के दिल्ली सिलसिलावार बम धमाकों से 26 जानें ज़ाए होगई थीं और 135 अफ़राद ज़ख़मी होगए थे। ग़फ़्फ़ार मार्किट , करोलबाग , 12 खंबा रोड , कनॉट प्लेसज़ , ऐम बलॉक मार्किट ग्रेटर कैलाश और इंडिया गेट के क़रीब बम दस्तयाब हुए थे।
मुल्ज़िमीन में बाटला हाउज़ एंकाउंटर 19 सितंबर 2008 के बाद गिरफ़्तार शूदा पाँच अफ़राद भी शामिल हैं। तमाम पाँच मुक़द्दमात को तहत की अदालत में फ़र्द-ए-जुर्म पेश करने और समाअत के मक़सद से एक अदालत के सपुर्द कर दिए थे। मुक़द्दमे के मुल्ज़िमीन ने मुहम्मद शकील, मुहम्मद सैफ, ज़ीशान अहमद , ज़िया उलरहमन , साक़िब निसार , मुहम्मद सादिक़ , ख़य्युमुद्दीन कपाड़िया , मुहम्मद हकीम , मुहम्मद मंसूर असग़र भाई , मुबय्यन क़ादिर शेख़ , आसिफ़ बशीरुद्दीन , मुहम्मद अकबर , इसमईल चौधरी और शहज़ाद अहमद शामिल हैं।